रांची। झारखंड में संचालित डिप्लोमा-इन-फार्मेसी (D.Pharmacy) के प्रथम वर्ष की “वार्षिक थ्योरी परीक्षा 2026” को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) सदर, रांची कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत रांची स्थित YBN University परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
यह आदेश 16 अप्रैल, 2026 से 18 अप्रैल, 2026 तक प्रतिदिन सुबह 5:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
प्रशासन के अनुसार, परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके बावजूद असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ लगाकर व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
क्या रहेगा प्रतिबंधित?
निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्र के आसपास निम्नलिखित गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी:
- पांच या उससे अधिक लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना (सरकारी कार्य व शवयात्रा को छोड़कर)
- लाउडस्पीकर या किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग
- हथियार जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम या बारूद लेकर चलना
- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला आदि जैसे पारंपरिक हथियारों का उपयोग
- किसी भी प्रकार की सभा, बैठक या प्रदर्शन का आयोजन
छात्रों और अभिभावकों के लिए अपील
प्रशासन ने छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की भीड़ या अव्यवस्था से बचें, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

